Karnataka Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट में पंहुचा हिजाब मामला, याचिका करता बोले ये मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव है
Hijab : हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज में होई थी। हिजाब पहनी छात्राओं को क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
Karnataka Hijab News Update: कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है. अब कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर अंतरिम रोक के हाईकोर्ट (Karnataka Highcourt) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. आदेश को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव बताया है. साथ ही आदेश पर तत्काल रोक की मांग की गई है.क्या आपने ये पढ़ा :भाजपा को हिजाब से दिक्कत अब क्या बिकिनी पहनकर स्कूल जाए
आपको बतादे के खबरों के अनुसार याचिका कर्ताओ में बेंगलुरु के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के अलावा कर्नाटक के मस्ज़िद, मदरसों के एक संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है। क्या आपने ये पढ़ा :सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब मामला
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा
हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज में होई थी। हिजाब पहनी छात्राओं को क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी,जैसे ही ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में गया तो सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुएआदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है।क्या आपने ये पढ़ा :हिजाब पर अमेरिका से आई बड़ी खबर
क्या आपने ये पढ़ा :ये मुस्लिम महिला बनी दुनिया के लिए मिसाल