Hijab Controversy: सोमवार तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगी , स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश कर्नाटक HC ने दिया
कर्नाटक की हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते होए स्कूल और कॉलेज खोलने के आदेश दिए है। कर्नाटक की हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने गुरुवार के दिन की सुनवाई में कहा है।ये फैसला मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन मामले की सुनवाई करते होए दिया है।
बेंगलुरु: कर्नाटक की हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते होए स्कूल और कॉलेज खोलने के आदेश दिए है। कर्नाटक की हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने गुरुवार के दिन की सुनवाई में कहा है।क्या आपने ये पढ़ा :भाजपा को हिजाब से दिक्कत अब क्या बिकिनी पहनकर स्कूल जाए
साथ ही कोर्ट ने छात्रों से मामले के निपटारे तक अपने धार्मिक कपडे या चीज़े को पहनने पर जोर नहीं देने के लिए कहा है।
आपको बतादे की कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले की सुनवाई सोमवार के दिन तक टाल दी है।क्या आपने ये पढ़ा :लोकसभा में गूंजा हिजाब मामला
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहाहै की , "स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है।इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2.30 बजे फिर शुरू होगी।क्या आपने ये पढ़ा :हिजाब को लेकर हिन्दू छात्रों ने स्कूल में तोड़ फोड़ की
आपको बातादे के हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल रहा है। ये मामला ऐसे समय में बढ़ रहा है जब देश में पांच राज्यों के चुनाव होने है।क्या आपने ये पढ़ा :हिजाब पहनकर विधानसभा में पहुँची विधायक